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PM Kusum Scheme: सोलर पंप पर Rajasthan के किसानों को मिल रही भारी सब्सिडी, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानिए

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum Scheme) योजना केंद्र सरकार की एक पहल है। इस योजना के ज़रिए, किसानों को सौर पंप और बिजली संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का मकसद कृषि में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना है। राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) प्रदेश के किसानों (Rajasthan Farmers) को पीएम कुसुम योजना (PM KUSUM Scheme) के तहत सोलर पंप (Subsidy on Solar Pump)  पर भारी सब्सिडी दे रही है।

PM कुसुम योजना के तहत पात्र किसान अपने खेत में तीन, पांच और 7.5 एचपी क्षमता वाला सोलर पंप लगवा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रभावी सिंचाई के लिए बेहतर संसाधन मुहैया कराना है। सोलर पंप के माध्यम से बिजली कनेक्शन नहीं होने पर भी किसान खेतों में सिंचाई कर सकेंगे। वहीं, डीजल के माध्यम से चलने वाले पंप सिंचाई की लागत में बढ़ोतरी का काम करती है। ऐसे में किसान इस योजना का लाभ लेकर सिंचाई की प्रक्रिया को आसान और किफायती बना सकते हैं।

पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता किसान के पास 0.4 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। वहीं, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आने वाले किसानों के मामले में 0.2 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों को सरकार पंप पर 45 हजार रुपये का अनुदान अधिक दिया जाएगा। वहीं,  सोलर प्लांट लगाने की स्थापना में आने वाली लागत का 60 फीसदी हिस्सा सरकार देगी। वहीं, बाकी 40 फीसदी का भुगतान किसानों को करना होगा।

जरूरी दस्तावेज

  • आवेदनकर्ता किसान के भूमि दस्तावेज
  • जन आधार कार्ड
  • भूमि की जमाबंदी
  • बिजली का कनेक्शन नहीं होने का घोषणा पत्र

कैसे करें आवेदन?

पात्र किसान राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan) पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

किसे नहीं मिलेगा लाभ

बिजली कनेक्शन धारक किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इस योजना के तहत राजस्थान के छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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